दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने को लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकवाद के एक मामले में आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ