AMFI ने डेट म्यूचुअल फंडों के टैक्स नियमों में बदलाव करने की सलाह सरकार को दी है। अभी डेट म्यूचुअल फंडों को 12 महीने बाद बेचने पर उसके कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगना चाहिए। लिस्टेड बॉन्ड्स के मामले में यह नियम लागू है। अभी डेट म्यूचुअल फंडों के कैपिटल गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाता है। इस पर 20 फीसदी टैक्स लगता है