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न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने मौखिक रूप से यह आदेश पारित किया। सुभाष की पत्नी की मांग को अस्वीकार करते हुए बेंच ने कहा कि FIR में आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज करने के लिए सभी सबूत मौजूद हैं। जज ने कहा, “बेंच और क्या देख सकती है