(खबरें अब आसान भाषा में)
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी होम लोन पर टैक्स बेनेफिट देना चाहिए। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में होम लोन पर टैक्स बेनेफिट मिलता है। डिडक्शन की लिमिट भी लंबे समय तक नहीं बढ़ाई गई है