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टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए अपडेटेड ITR (ITR-U) 31 मार्च 2025 से पहले फाइल करना जरूरी है, वरना 50% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। ITR-U से करदाता पिछली गलतियां सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।