व्यापार 15 सितंबर की डेडलाइन चूके, तो फाइल करना होगा बिलेटेड या अपडेटेड ITR; जानिए नियम और शर्तें Editor सितम्बर 15, 2025 ITR filing last date: अगर आपने 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया है, तो अब बिलेटेड या अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। देर करने पर पेनल्टी, ब्याज और कई फायदे खोने का खतरा रहेगा। यहां जानिए डिटेल में नियम और शर्तें। लेखक के बारे में Editor Administrator बेवसाइट देखना सभी पोस्ट देखें Post Views: 34 पोस्ट नेविगेशन पिछला: Godrej Properties के शेयर में 1.95% की तेजी, वॉल्यूम में उछालअगला: ‘₹55000 वालों को मिल गया लेकिन…’: सैलरी नहीं मिलने से Spicejet के सीनियर्स कर्मचारी परेशान संबंधित कहानियां व्यापार Video: फैमिली कोर्ट बना अखाड़ा! सुनवाई के बाद भिड़े पति-पत्नी, जमकर हुई मारपीट Editor सितम्बर 26, 2026 0 व्यापार Video: फैमिली कोर्ट बना अखाड़ा! सुनवाई के बाद भिड़े पति-पत्नी, जमकर हुई मारपीट Editor सितम्बर 26, 2026 0 व्यापार IND vs WI: रोहित-विराट को खेलते नहीं देख पाएंगे फैंस? भारत-वेस्टइंडीज मैच में मौसम बनेगी विलेन Editor सितम्बर 26, 2026 0