व्यापार 15 सितंबर की डेडलाइन चूके, तो फाइल करना होगा बिलेटेड या अपडेटेड ITR; जानिए नियम और शर्तें Editor सितम्बर 15, 2025 ITR filing last date: अगर आपने 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया है, तो अब बिलेटेड या अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। देर करने पर पेनल्टी, ब्याज और कई फायदे खोने का खतरा रहेगा। यहां जानिए डिटेल में नियम और शर्तें। लेखक के बारे में Editor Administrator बेवसाइट देखना सभी पोस्ट देखें Post Views: 25 पोस्ट नेविगेशन पिछला: Godrej Properties के शेयर में 1.95% की तेजी, वॉल्यूम में उछालअगला: ‘₹55000 वालों को मिल गया लेकिन…’: सैलरी नहीं मिलने से Spicejet के सीनियर्स कर्मचारी परेशान संबंधित कहानियां व्यापार SBI Funds Q1 Results: आईपीओ के बाद पहला रिजल्ट, ₹873 करोड़ का मुनाफा; शेयरों पर रहेगी नजर Editor अगस्त 3, 2026 0 व्यापार आस्था स्पिनटेक्स की फाल्कन यार्न्स को ₹51 करोड़ के ऑर्डर, बोनस शेयर और डिविडेंड का भी किया है ऐलान Editor अगस्त 3, 2026 0 व्यापार Stock Market: 4 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल Editor अगस्त 3, 2026 0