(खबरें अब आसान भाषा में)
CBIC के मुताबिक, रेस्टोरेंट सर्विसेज की मौजूदगी वाले ऐसे होटल जिनके कमरे का किराया पिछले वित्त वर्ष में 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक रहा है, उनके अंदर दी जाने वाली रेस्टोरेंट सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत GST लागू होगा