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डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और स्कूल अथॉरिटीज ने इस आधार पर एंप्लॉयी सीमा मेहता का रिम्बर्समेंट क्लेम रिजेक्ट कर दिया था कि उन्होंने जिस हॉस्पिटल में इलाज कराया है, वह CGHS के तहत नहीं आता है। हाईकोर्ट ने इसे गलत मानते हुए डीओई और स्कूल को इलाज का खर्च रिम्बर्स करने का आदेश दिया