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हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपने बजट सत्र के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। इस नए नियम के अनुसार, अगर कोई विधायक दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।