न्यायालय ने ब्रज उर्फ सोहेल गोवाली, रणजीत मल्लिक और प्रभाकर पोद्दार को सामूहिक बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही हत्या और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत भी उन्हें दोषी माना गया है। इस मामले में सोहेल के पिता और TMC नेता समरेंद्र गोवाली को अपराध में सहयोग, सबूत मिटाने और प्रभाव के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है