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चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील डीएस नायडू ने कहा कि व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि अगर काउंटिंग सुपरवाइजर केंद्र सरकार का होगा, तो काउंटिंग एजेंट राज्य सरकार का होगा। TMC की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में चार बड़ी आपत्तियां रखी थीं