सरकार ने टैक्सपेयर्स को दो इनकम टैक्स रिजीम में से कोई एक विकल्प चुनने की सुविधा दी है: पुरानी रिजीम और नई रिजीम। हर रिजीम का टैक्स स्लैब, नियम और बेनिफिट अलग-अलग है। लिहाजा, लोग अपनी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं। हम आपको यहां दोनों रिजीम के तहत इनकम टैक्स का आकलन करने के लिए जरूरी जानकारी पेश कर रहे हैं