SEBI News: बाजार नियामक सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और डिपॉजिटरीज के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और मजबूत किया है। अब किसी एक कंपनी के डायरेक्टर इस्तीफा देकर तुरंत कॉम्पटीटर कंपनी में नहीं जा सकेंगे। सेबी के नए नियमों के मुताबिक कॉम्पटीटर कंपनी में जाने से पहले डायरेक्टर्स को एक पीरियड बिताना होगा यानी कि कूलिंग-ऑफ पीरियड अनिवार्य किया गया है