सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की जनसुराज की दलीले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पार्टी की हार पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जनता ने पार्टी को नकार दिया है और अब पब्लिसिटी पाने के लिए इस अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है