उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा आदेश का पालन न करना संविधान क