Wakf Tribunal News: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस मामले में सिविल कोर्ट वक्फ कानून 1995 लागू होने के पहले फैसला सुना चुका है उसके बाद वक्फ ट्रिब्युनल को उस केस में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर ली