(खबरें अब आसान भाषा में)
सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच को बताया गया कि फिलहाल दुर्घटना बीमा केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों के लिए उपलब्ध है। इस मामले में रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए