(खबरें अब आसान भाषा में)
अब सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। नया नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो चुका है। सरकार ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फॉरेन इनवेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए यह कदम उठाया है