Allahabad HC Sparks Debate: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि महिला के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना किसी अपराधी पर बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है