राजस्थान हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम को राहत देते हुए नियमित पैरोल देने का आदेश दिया। फिलहाल वह जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि वह करीब 13 साल से जेल में हैं और पहले मिली अस्थायी रिहाई के दौरान उनके खिलाफ किसी नियम के उल्लंघन की शिकायत सामने नहीं आई