ANI ने CEC के अनुसार कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आधार अधिनियम के अनुसार, यह दस्तावेज जन्मतिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने नामांकन फॉर्म में आधार कार्ड की जानकारी मांगी थी, लेकिन आधार अधिनियम और प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 26 के तहत आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, बल्कि वैकल्पिक है