(खबरें अब आसान भाषा में)
कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) बेचकर उससे हासिल पैसे का इस्तेमाल तय समयसीमा के अंदर घर खरीदने के लिए कर सकता है। उसे सेक्शन 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत होगी