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भारत में वैवाहिक बलात्कार दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन इस फैसले ने अप्राकृतिक यौन संबंध को सजा के दायरे से बाहर कर दिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है, तो पति की ओर से किया गया कोई भी यौन संबंध या यौन कृत्य किसी भी परिस्थिति में बलात्कार नहीं माना जा सकता