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Tax Saving Investment: बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही टैक्स-सेविंग योजना का चुनाव करना है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत निवेशक सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं