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दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 नवंबर को कहा कि अगर कोई व्यक्ति जालसाजी, धोखाधड़ी या साज़िश के ज़रिए क्रिकेट बेटिंग से पैसा कमाता है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) उसे “क्राइम से हुई कमाई” मानकर जब्त कर सकती है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 2(1)(u) के तहत की जा सकती है