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विमान से यात्रा करने के दौरान अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत राहत मिलती है। यह राहत मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के तहत मिलती है। इस नियम को दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं। इंडिया ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है