CLSA में INDIA POWER FINANCE पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि RBI ने प्रोजेक्ट फाइनेंस के नियम जारी किए हैं। नए नियम ड्रॉफ्ट प्रस्तावों के मुकाबले आसान है। इसमें लोन प्रोविजनिंग को लेकर नियम आसान हुए हैं। अब बैंक और NBFCs को 1 फीसदी की प्रोविजनिंग करनी होगी। इसके पहले ड्रॉफ्ट में 5 फीसदी प्रोविजनिंग का प्रस्ताव रखा गया था