FSSAI के मुताबिक, पशु चारे के लिए बने चोकर का इस्तेमाल प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने में फाइबर के स्रोत के तौर पर कच्चे माल के रूप में किया जा रहा था। यह चोकर इंसानों के खाने के लिए नहीं है। चोकर से भरी बोरियों पर स्पष्ट रूप से मेंशन था कि यह मैटीरियल जानवरों के चारे के लिए है और इंसानों के उपभोग के लिए नहीं है। इसके अलावा प्लांट की स्वच्छता, कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल), कच्चे माल के स्टोरेज और सेग्रेगेशन, कर्मचारियों की स्वच्छता, परिसर के मेंटेनेंस और इंटरमीडिएट फॉर्मूलेशंस के मैनेजमेंट में भी कमियां पाई गईं। इन गंभीर अनियमितताओं चलते FSSAI ने सूर्या फूड एंड एग्रो का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।