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ITAT ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुराने फ्लैट के एक्सचेंज में नया फ्लैट हासिल करता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के तहत टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इस सेक्शन में ‘अन्य स्रोत से इनकम’ के प्रावधान शामिल हैं