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High Court of Kerala: अगर पति अपनी पत्नी की सहमति के बगैर उसका सोना-चांदी या कोई गहने गिरवी रखता है तो इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। केरल हाई कोर्ट के जज ए बदरुद्दीन की एकल पीठ ने इसे आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक और विश्वासघात बताया है