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PPFAS म्यूचुअल फंड ने 1 जुलाई 2025 से सभी नए निवेशों के लिए नॉमिनी डिटेल्स या वैध ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन अनिवार्य कर दिया है। इन डिटेल के बगैर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। जानिए PPFAS म्यूचुअल फंड ने यह फैसला क्यों लिया और आप नॉमिनी डिटेल को कैसे अपडेट कर सकते हैं।