नए आदेश के अनुसार, ज्यादा फैट, ट्रांस फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ (एचएफएसएस फूड) अब स्कूल परिसर या उसके 50 मीटर के आसपास न तो बेचे जा सकेंगे, न ही मुफ्त बांटे या उनका प्रचार किया जा सकेगा। यह नियम राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, आवासीय स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड और अन्य सभी बोर्डों से जुड़े स्कूल शामिल हैं