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रिजिजू ने कहा कि यह सामान्य संसदीय प्रक्रिया है और यह तब अपनाई जाती है, जब लोकसभा में पहले से पेश बिल में बहुत ज्यादा संशोधन हों। पेश किए जाने वाले नए बिल में वे सभी बदलाव शामिल किए जाएंगे, जो सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए हैं और जिन्हें सरकार ने मंजूर कर लिया है