(खबरें अब आसान भाषा में)
इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। सेक्शन 101 (b) के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। फाइनांशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा