DCGI का कहना है कि संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एक्सपोर्ट की प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना है। नए दिशा-निर्देश रेगुलेटरी निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उद्योग ने तर्क दिया है कि फार्मा एक्सपोर्ट को लेकर DCGI के नए नियम मौजूदा और भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए बाधा बन रहे हैं