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Scheduled Caste Status: जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश, 1950 के अनुसार केवल तीन धर्मों हिंदू, सिख और बौद्ध के लोगों को ही अनुसूचित जाति का सदस्य माना जा सकता है