दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में 15 वर्षीय दृष्टिबाधित लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने कहा कि दोषी की गरीबी के कारण उसके प्रति नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार उस