कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला अब अपने पहले पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएन चिकने ने कहा, “सबूतों से यह साबित होता है कि महिला ने पहले पति से तलाक के बाद दूसरी शादी की है। ऐसे में वह पहले पति से अब मेंटेनेंस की हकदार नहीं है