(खबरें अब आसान भाषा में)
यह आदेश सरकार द्वारा बिजली कंपनी की रकम लौटाने में विफल रहने पर जारी किया गया। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी