शीर्ष अदालत ने मंगलवार सुबह कहा कि 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान को जेल से रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहलवान जैसे दोषी को फिक्स टर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है, लेकिन उसे तय सजा का समय पूरा होने के बाद रिहा किया जाना चाहिए