(खबरें अब आसान भाषा में)
आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सेक्शन 80सी या सेक्शन 80डी के तहत किए गए निवेश पर डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में उपलब्ध है। अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80सी और 80डी में निवेश पर डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा