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अगर टीसीएस/टीसीएस या MAT क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद किसी टैक्सपेयर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा होती है तो उसके लिए एडवान्स टैक्स जमा करना जरूरी हो जाता है। हालांकि, सीनियर सिटीजंस को इस मामले में थोड़ी राहत मिलती है