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Tax saving investments: इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले लोग सेक्शन 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक इनवेस्टमेंट कर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 31, 2025 तक यह निवेश करना होगा