(खबरें अब आसान भाषा में)
Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें TDS, ब्याज कैलकुलेशन या दूसरी छोटी गड़बड़ियों तुरंत ठीक हो जाया करेंगी। टैक्स रिफंड मिलने में भी देरी नहीं होगी। अक्सर टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद गलत टैक्स डिमांड नोटिस या रिफंड में देरी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था