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सरकार ने कैपिटल गेंस सहित टैक्स के कुछ नियमों में संसोधन को देखते हुए इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। इस बार सरकार ने ITR-5 और ITR-6 की एक्सेल यूटिलिटीज काफी देर से रिलीज की है