उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को कहा कि जिन लोगों को ‘‘गलत तरीके से’’ नौकरी मिली है, उन्हें ‘‘बाहर किया’’ जा सकता है।इसी बयान के साथ उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों