FDI News: चीन की होल्डिंग वाली विदेशी कंपनियों को भारत में ऑटोमैटिक रूट से निवेश की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन एक बड़ी शर्त पूरी होनी चाहिए। नए नियम 1 मई से प्रभावी हो चुके हैं। जानिए चीन या हॉन्गकॉन्ग की शेयरहोल्डिंग वाली कंपनियों को भारत में बिना सरकार की मंजूरी निवेश के लिए कौन-सी शर्त पूरी करनी जरूरी है और पहले क्या नियम था