दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान चलती कार से पेश होने वाले एक अधिवक्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल इस मामले में जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई की सुविधा अदालत की गरिमा और न्यायिक कार्यवाही के सुचारू संचालन की कीमत पर नहीं हो सकती। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि, जब हाईकोर्ट को एक दिन में 70 से ज्यादा मामलों की सुनवाई करनी होती है, तब सुनवाई के दौरान बैकग्राउंड में आने वाला शोर और लगातार होने वाली आवाजाही न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालती है।