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Union Budget 2025: अभी घर का किराया एक वित्त वर्ष में 2.4 लाख रुपये से ज्यादा होने पर किराएदार को TDS काटने के बाद किराए का पेमेंट मकान मालिक को करना पड़ता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को नियम में बदलाव का ऐलान किया। अब सालाना किराया 6 लाख रुपये से ज्यादा होने पर टीडीएस काटना होगा