(खबरें अब आसान भाषा में)
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों में इनडोर पायरोटेक्निक की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से लिखित मंज़ूरी जरूरी होगी। यह प्रतिबंध फिलहाल 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा की कार्रवाई की जाएगी